उपशीर्षक: कोतवाली देहात पुलिस ने सर्विलांस और स्वाट टीम के साथ की संयुक्त कार्रवाई, कथित तौर पर फर्जी बिलों के जरिए किया जा रहा था शराब का परिवहन
स्थान: कोतवाली देहात, बिजनौर | उत्तर प्रदेश
बिजनौर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में अवैध शराब के परिवहन के मामले में कोतवाली देहात थाना पुलिस ने सर्विलांस और स्वाट टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार, शादीपुर नहर पुलिया पर चेकिंग के दौरान एक ट्रक से अंग्रेजी शराब की 650 पेटियां बरामद की गईं। बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 55 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर ट्रक, मोबाइल फोन और 2,050 रुपये नकद भी बरामद किए हैं।
पुलिस के प्रेस नोट के मुताबिक, पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी। इसके बाद सर्विलांस, स्वाट और थाना कोतवाली देहात पुलिस की संयुक्त टीम ने शादीपुर नहर पुलिया पर ट्रक संख्या UP71T7412 को चेक किया।
ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें अंग्रेजी शराब की कुल 650 पेटियां मिलीं। पुलिस ने मौके से ट्रक चालक मौहम्मद आजीब पुत्र उमर मौहम्मद निवासी ग्राम भाज्लाका, थाना ताऊडूं, जनपद नूंह मेवात, हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के अनुसार, ट्रक से बरामद शराब में इम्पीरियल ब्लू की 255 पेटी क्वार्टर, 150 पेटी हाफ और 135 पेटी फुल बोतल शामिल हैं। इसके अलावा आरएस शराब की 50 पेटी क्वार्टर और 60 पेटी हाफ बरामद की गई हैं।
पुलिस ने बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 55 लाख रुपये बताई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, शराब का परिवहन कथित तौर पर फर्जी बिलों के माध्यम से किया जा रहा था।
पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान गिरफ्तार चालक मौहम्मद आजीब ने बताया कि वह ट्रक चलाने का काम करता है और हरियाणा में राहुल नाम के व्यक्ति के संपर्क में आया था।
चालक के कथित बयान के अनुसार, राहुल ने उसे पंजाब से ट्रक लाने के बदले 20 हजार रुपये और प्रतिदिन 500 रुपये देने की बात कही थी। बाद में शराब का परिवहन करने के लिए अतिरिक्त 30 हजार रुपये देने का लालच दिए जाने की बात भी सामने आई।
पुलिस के अनुसार, चालक ने बताया कि वह पंजाब से ट्रक में शराब भरकर ला रहा था। उसने शराब का परिवहन करना स्वीकार किया और कथित तौर पर कहा कि उसे शराब के वास्तविक मालिक के बारे में जानकारी नहीं है।
पुलिस के अनुसार, इस मामले में थाना कोतवाली देहात में मुकदमा अपराध संख्या 269/2026 दर्ज किया गया है। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 336(3) और 340(4) तथा आबकारी अधिनियम की धारा 60, 63 और 72 के तहत कार्रवाई की गई है।
पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई प्रचलित है। शराब के परिवहन से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है।
इस कार्रवाई में क्राइम ब्रांच के निरीक्षक सचिन मलिक, थाना कोतवाली देहात के थानाध्यक्ष सुनील कुमार, उपनिरीक्षक विपिन कुमार और सौरभ कुमार तथा एसओजी के उपनिरीक्षक शौकत अली सहित स्वाट, एसओजी और थाना कोतवाली देहात के पुलिसकर्मी शामिल रहे।
NOTE: यह समाचार पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट में उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। मामले में आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है।
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