कोटद्वार खबर:
, 30 मई 2025 — बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को दोषियों को सजा सुनाते हुए मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने मृतका के परिजनों को चार लाख रुपये प्रतिकर देने का आदेश भी दिया है।
मुख्य आरोपी पुलकित आर्य को सुनाई गई सजा:
धारा 302 (हत्या): कठोर आजीवन कारावास और ₹50,000 का जुर्माना
धारा 201 (साक्ष्य छिपाना): 5 वर्ष कठोर कारावास और ₹10,000 जुर्माना
धारा 354A (यौन उत्पीड़न): 2 वर्ष कठोर कारावास और ₹10,000 जुर्माना
धारा 3(1)(d), अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (ITPA): 5 वर्ष कठोर कारावास और ₹2,000 जुर्माना
अन्य दो दोषियों – सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता – को मिली सजा:
धारा 302: कठोर आजीवन कारावास और ₹50,000 का जुर्माना
धारा 201: 5 वर्ष कठोर कारावास और ₹10,000 जुर्माना
धारा 3(1)(d), ITPA: 5 वर्ष कठोर कारावास और ₹2,000 जुर्माना
गौरतलब है कि अंकिता भंडारी की हत्या 18 सितंबर 2022 को की गई थी और शव को चीला नहर में फेंक दिया गया था। मामले में एसआईटी ने 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके आधार पर यह फैसला सुनाया गया।
रिपोर्ट शालू जायसवाल